GST में Invoicing के सम्बन्ध में खास बातें:
आओ GST सीखें:
1.केवल दो तरह के बिल जारी होंगे 1.टैक्स इनवॉइस या 2.बिल ऑफ़ सप्लाई
2. बिल ऑफ़ सप्लाई “समाधान” वाले व्यापारी जारी करेंगे या करमुक्त मॉल की बिक्री करने वाले
3.अन्य सभी व्यापारी अर्थात taxable माल की बिक्री करने वाले सभी व्यापारी टैक्स इनवॉइस जारी करेंगे
4.पूर्व में वैट की तरह सेल इनवॉइस की concept ख़त्म कर दी गयी है I
5.टैक्स इनवॉइस में चार्ज किये जाने वाले टैक्स CGST, SGST या IGST की दर और राशि प्रथक प्रथक सहित खोल कर अवश्य दिखलाया जाना होगा
6.बिल ऑफ़ सप्लाई में चार्ज किये जाने वाला टैक्स खोल कर कर नहीं दिखा सकते I बिल inclusive method पर टैक्स की राशी सहित बनेगा I
7. बिल का सीरियल क्रमांक 16 अंकों के साइज़ तक का रख सकते हैं I इसमें कुछ विशेष अंक चिह्नों को शामिल कर सकते हैं जैसे हायफन, डैश अथवा स्लैश I सीरियल क्रमांक पूरे वर्ष क्रमागत चलेगा I बिल Series एक या अधिक रख सकते हैं I
8.यदि क्रेता पंजीकृत है तो क्रेता का नाम, पता और GST न. लिखना होगा
9.क्रेता का पता और माल जहाँ पहुंचा के देना है (place of delivery) दोनोँ प्रथक प्रथक हो सकते हैं I टैक्स इन्वोइस में दोनों स्थानों के कालम रखने होंगे I दोनोँ स्थानों को लिखना होगा I पते के साथ प्रदेश का नाम और उसका कोड भी लिखना होगा I
10.यदि क्रेता अपंजीकृत है परन्तु जारी किये जाने बिल की राशी 50000/- रू से अधिक है तो क्रेता का नाम, पता, डिलीवरी के स्थान सहित प्रदेश का नाम व् प्रदेश का कोड लिखना जरूरी होगा I बिल की राशी 50000/- रू से कम है तो यह विवरण लिखना क्रेता की इच्छा पर स्वेच्छिक होगा
11.इनवॉइस में एक कालम और बढ़ाना होगा “Whether Tax is payable on reverse charge basis”.
12.इनवॉइस पर विक्रेता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि दोनोँ में से किसी के भी द्वारा हस्ताक्षर किये जा सकते हैं I हस्ताक्षर के लिए डिजिटल सिग्नेचर भी इस्तेमाल किये जा सकते हैं
13.रू.1.5 करोड़ वार्षिक से अधिक टर्नओवर होने पार माल के विवरण के साथ HSN कोड के प्रथम 2 अंक भी लिखने होंगे I 5 करोड़ वार्षिक से अधिक टर्नओवर होने पर HSN के प्रथम 4 अंक लिखने होंगे I
14.एक्सपोर्ट की दशा में बिल पर निम्न प्रष्ठांकन (endorsement) आवश्यक होगा :
“SUPPLY MEANT FOR EXPORT ON PAYMENT OF
INTEGRATED TAX” or “SUPPLY MEANT FOR EXPORT UNDER BOND OR
LETTER OF UNDERTAKING WITHOUT PAYMENT OF INTEGRATED TAX”.
15. यदि क्रेता अपंजीकृत है और 200/- रू तक की छोटी छोटी राशी में माल खरीदता है तो दिन भर के लिए इकठ्ठा इनवॉइस जारी किया जा सकता है
16.रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते ही बिना GST रजिस्ट्रेशन न. मिले बिल जारी किये जा सकते हैं I परन्तु रजिस्ट्रेशन न. मिलते ही 30 दिन के अन्दर पंजीयन प्रभावी की तिथि से लेकर नम्बर अलाट होने की तिथि के मध्य के सभी बिल विधिवत रूप से revised जारी करने होंगे
17.माल की सप्लाई के विरुद्ध यदि एडवांस प्राप्त कर लिया है तो एडवांस वाउचर जारी करना होगा
18.माल के सम्बन्ध में बिल तीन प्रतियों में बनेगा I सेवा के सम्बन्ध में दो प्रतियों में I मध्य की प्रति ट्रांसपोर्टर के लिए होगी I
Regards,
CA Lalit Aggarwal,
9999565491
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