GST में TDS के प्रावधानों का पोस्टमार्टम

आओ GST सीखें:
दोस्तों आजकल GST का सबसे हॉट topic GST में TDS के प्रावधानों का एप्लीकेबल होना है।
सब घबरा रहे हैं कि क्या सरकार ने अब GST में TDS रूपी नया compliance तो कहीं उन पर थोप तो नहीं दिया।
रोज़ बहुत सारे फ़ोन आने शुरू हो चुके हैं।
दोस्तों घबराएं मत, GST में TDS के प्रावधान सबके लिए नहीं हैं।
ये केवल कुछ लोगों पर एप्लीकेबल हैं। सरल आम लोगों के शब्दों में यह कह सकते हैं कि ये सरकारी या उसके जैसी संस्था पर ही लागू होगी।
Section 51 के अनुसार कुछ entity 2% GST TDS काट कर पेमेंट करेगी अगर टोटल basic contract amount 250000 से ज़्यादा है तो।
आओ GST में TDS के प्रावधानों के 10 सवालों का पोस्टमार्टम करें।
1. TDS किसको काटना है :
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(a) a department or establishment of the Central Government or State Government; or
(b) local authority; or
(c) Governmental agencies; or
(d) such persons or category of persons as may be notified by the Government on the recommendations of the Council
अभी तक निम्न persons को नोटिफाई किया गया है:
Persons notified vide Notification No. 33/2017 – Central Tax
(a) an authority or a board or any other body, –
(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or
(ii) established by any Government,
with fifty-one percent or more participation by way of equity or control, to carry out any function;
(b) society established by the Central Government or the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);
(c) public sector undertakings
इसका मतलब ये है कि अगर आप उपरोक्त में से किसी में fall करते हो तो ही आपको TDS काटना है।अन्य
शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर आप उपरोक्त में से किसी को गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हो तो ही वह आपका TDS काटेगा, अन्यथा नहीं।

2. किस लिमिट से ऊपर TDS?:
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जब कॉन्ट्रैक्ट की total basic value 250000 से ज्यादा होगी, तभी TDS काटने की liability आएगी

3. किस Value पर  TDS:
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Basic value (SGST/CGST/IGST से पहले) पर ही TDS कटेगा।

4. TDS किस रेट से कटेगा?
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लोकल सप्लाई के लिए SGST 1% औऱ CGST 1% तथा  inter state सप्लाई पर 2%

5. TDS कब काटना है:
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बिल की पेमेंट के टाइम पर

6. TDS काट कर कब तक जमा करना है?:
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जिस महीने TDS काटा है, उस से अगले महीने की 10 तारीख तक।
अगर 10 तक जमा नहीं करवाया तो 18% p. a. के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा।

7. GST में TDS की Return:
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GST में TDS की monthly return अगले माह की 10 तारीख तक GSTR 7 form में भरनी होगी।

8. TDS certificate issue करने का दायित्व:
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TDS जमा करने के 5 दिनों के अंदर GSTR-7A के रूप में TDS certificate issue करने हैं। अगर नहीं किये तो 100 रुपये प्रति दिन (maximum 5000 रुपये की) की penalty लगेगी।

9. क्या इसका कोई अलग रजिस्ट्रेशन होगा?:
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हाँ बिल्कुल ऊपर लिखित persons को इसका अलग रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इस रजिस्ट्रेशन के लिए इनकम टैक्स के TAN जरूरी होगा।

10. Supplier क्या करेगा अगर उसका TDS कटा?:
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TDS return फ़ाइल होने के बाद टैक्स का पैसा सप्लायर के Electronic cash ledger में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और सप्लायर इसका इस्तेमाल अपनी अन्य GST पेमेंट को ऑफ सेट करने के लिए कर पायेगा।
उम्मीद है आपको अब TDS से संबंधित बेसिक प्रावधानों का ज्ञान हो गया होगा।

आपका अपना,
CA Lalit Aggarwal,
Team connecting CAs
9999565491

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