लो जी GST में कुछ clarical error के लिए अब आपकी गाड़ी कब्जे में नहीं ली जाएगी बल्कि 1000 रुपये की पेनल्टी ले कर छोड़ दी जाएगी!

आओ GST सीखें:

लो जी GST में कुछ clarical error के लिए अब आपकी गाड़ी कब्जे में नहीं ली जाएगी बल्कि 1000 रुपये की पेनल्टी ले कर छोड़ दी जाएगी!

गलती की है तो भुगतना पड़ेगा, कोई माफी नहीं है, और ना ही बहाना चलेगा कि पता नहीं था, गलती हो गयी इत्यादि इत्यादि।

Circular No. 64/38/2018-GST dated 14/09/2019 for clarifying  the procedure for  interception of conveyances for inspection of goods in movement, and detention, release and confiscation of such goods and conveyances

निम्न ग़लतियो की 1000 रुपये की पेनल्टी:


a) अगर माल बेचने वाले या खरीदने वाले के नाम की स्पेलिंग गलत हो, परंतु GSTIN सही हो (रजिस्टर्ड के केस में)

b) पिन कोड गलत हो, परंतु माल बेचने वाले या खरीदने वाले का एड्रेस सही हो, परंतु अगर गलत पिन कोड की वजह से अगर E-Way बिल की वैलिडिटी बढ़ रही हो तो नार्मल नियम apply होंगे

c) अगर माल खरीदने वाले का एड्रेस गलत हो (to the extent that the locality), परंतु दूसरी जानकारी सही हो;


d) E-way बिल में document number में एक या दो डिजिट की गलती होने पर;

e) जहां HSN कोड के पहले दो कोड सही हो और बाद के कोड में गलती हो, परंतु टैक्स रेट सही हो


f) व्हीकल नंबर में एक या दो digits/characters की गलती हो

वैसे तो ये सरकार का एक अच्छा कदम है, क्योंकि पहले clarical गलती के लिए भी गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया जाता था। अब सिर्फ 1000 रुपये में जान छूट जाएगी।

Regards,
Ca Lalit Aggarwal
9999565491

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